Saturday, July 27th, 2024

स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में कोर्ट ने बिभव को नहीं दी जमानत

नई दिल्ली
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार की जमानत याचिका पर तीस हजारी कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया है। दरअसल स्वाति मालीवाल मामले में मंगलवार को दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में बिभव कुमार की याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने अपने 10 पन्नों के फैसले में कहा कि केवल FIR दर्ज कराने में हुई देरी से इस मामले पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा क्योंकि चार दिनों के बाद भी एमएलसी में चोटें स्पष्ट होती हैं।
जमानत न देते हुए कोर्ट ने क्या कहा?

मालीवाल मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि अभी जांच शुरुआती चरण में हैं। ऐसे में गवाहों को प्रभावित करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए हम बिभव कुमार के खिलाफ लगाए गए आरोपों को देखते हुए उन्हें जमानत नहीं दे सकते हैं। दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट से जमानत नहीं मिलने पर अब अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार हाई कोर्ट जा सकते हैं।

कोर्ट में क्या-क्या दलीलें दी गईं?

स्वाति मालीवाल के वकील ने कहा कि कुमार के जेल में होने के बावजूद आप सांसद को धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने कुमार के निर्दोष होने पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि कुमार ने अपना फोन फॉर्मेट कर दिया था और घटना की सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी थी। अतिरिक्त लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि मालीवाल ने मुख्यमंत्री आवास में जबरन प्रवेश नहीं किया था। उन्होंने कहा कि अपनी सेवाएं समाप्त होने के बावजूद कुमार एक ‘प्रभावशाली’ व्यक्ति हैं। कुमार के वकील ने जमानत का अनुरोध करते हुए कहा कि उनके मुवक्किल जमानत पाने की ‘तीन शर्तें’ पूरी करते हैं, क्योंकि उनके फरार होने का खतरा नहीं है, न ही सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने या गवाहों को प्रभावित करने की संभावना है।कुमार के वकील ने दावा किया कि पुलिस के साथ सहयोग करने के बावजूद उनके मुवक्किल को गिरफ्तार कर लिया गया। वकील ने कहा कि मामले में प्राथमिकी तीन दिन की देरी के बाद ‘सोच समझकर’ दर्ज की गई थी। बता दें कि बिभव कुमार को शनिवार को चार दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था और मंगलवार को उन्हें अदालत में पेश किए जाने की संभावना है।

जानिए क्या है पूरा मामला?

आम आदमी पार्टी (AAP) की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जब वो 13 मई को मुख्यमंत्री आवास पहुंची तो वो ड्राइंग एरिया में बैठी थी। उसी दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार वहां आए और उनके साथ बदसलूकी करने लगे। स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया कि उन्होंने मुझे थप्पड़ पर थप्पड़ मारे। जिसके बाद स्वाति मालीवाल ने पुलिस में इसकी शिकायत की और 18 मई को दिल्ली पुलिस ने बिभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया था।

Source : Agency

आपकी राय

7 + 9 =

पाठको की राय