आंध्र प्रदेश मे रेप दोषियों को 21 दिन में सज़ा, धारा 354(e) और 354(f) लागू

नमस्कार दोस्तो; आज हम आपको एक ऐसी खबर से रुबरू करवाने जा रहे है जो इंसानियत को शर्मसार कर देगी। क्योंकि अब सब के पास शर्मिंदगी के अलावा ओर कोई चारा ही नहीं बचा है। इसी के साथ ये एक मामला भी उस फेहरिस्त में शामिल हो गया जो  पिछले कई दिनों से बढ़ती जा रही है। कठुआ गैंगरेप, उन्नाव रेप, सासाराम रेप, सूरत रेप…ये मामले भयावह हैं। जानकरी के लिये आपको बता दे कि देश के आंध्र प्रदेश (Rape in Andhra Pradesh ) राज्य विधानसभा में शुक्रवार को एक ऐसा विधेयक बिल पास हुआ है, जिससे औरतों के ख़िलाफ़ आपराधिक मामलों का निपटारा 21 दिनों में किया जा सकेगा।

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सुचना के अनुसार इस पास हुए ‘आंध्र प्रदेश दिशा विधेयक’ में दोषी को फांसी की सजा देने का भी प्रावधान है। विधेयक में दिशा नाम हैदराबाद रेप की पीड़िता को दिए काल्पनिक नाम की वजह से जोड़ा गया है।

इस नए क़ानून के तहत निम्न प्रावधान-

रेप के मामलों में सारे सबूत सही होने पर अदालत 21 दिन में दोषी को मौत की सज़ा सुना सकती हैं।

पुलिस टीम को 7 दिनों के भीतर जांच पूरी करनी होगी।

स्पेशल अदालत को 14 दिनों के भीतर ट्रायल पूरा करना होगा।

इन सारी प्रक्रियाओं को 21 दिन में पूरा करना होगा।

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा..

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी का कहना है कि, ”भले ही हाल ही में हुई रेप की घटना पड़ोसी राज्य तेलंगाना में हुई थी लेकिन उनकी सरकार इस मामले को लेकर बेहद गंभीर है। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए क़ानून के इस फैसले को प्रस्तावित किया जा रहा है।”

सेक्शन 354 (f) के तहत,

कानूनि नियम के अनुसार इस में आईपीसी की धारा 354 (e) और 354 (f) को भी रखा गया है। इस 354 (f) धारा में बाल यौन शोषण के दोषियों के लिए दस से 14 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। अगर मामला बेहद गंभीर और अमानवीय है तो उम्र क़ैद की सज़ा भी दी जा सकती है।

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सेक्शन 354(e) के तहत,

अगर कोई व्यक्ति ई-मेल, सोशल मीडिया और किसी भी डिजिटल प्लेटफार्म जरिए कुछ ऐसी पोस्ट या तस्वीरें डालता है, जिससे किसी महिला के सम्मान या चरित्र को आघात पहुंचता है, तो ये अपराध की श्रेणी में होगा।

अगर कोई शख़्स ऐसा अपराध पहली बार कर रहा है तो दो साल की सज़ा और दूसरी बार अगर ऐसा अपराध करता है तो उसे 4 वर्ष या उससे ज्यादा वर्ष की सज़ा का प्रस्ताव प्रारित हुआ है।

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