नमस्कार दोस्तो: आपको बतादे कि भारत में Motor Vehicles Act इन दिनों देशभर में सबसे बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको जानकारी देदे कि यह एक ऐसा कानून है, जिसे सड़क हादसों को रोकने के लिए लाया गया है। ट्रैफिक नियम’को PM Narendra Modi की अगुवाई वाली Modi 2.0 ने इस बिल को 2017 में सबसे पहले पेश किया था, लेकिन उस समय यह बिल राज्यसभा में जाकर अट्क गया था।

क्या है Motor Vehicles Act ?
2019 में मोदी सरकार ने इस बिल को बड़ी कामयाबी के साथ लागु किया। और यह बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में पास हो गया और 1 सितंबर से यह कानून बनकर अब लागू भी हो गया है। नए Motor Vehicles Act के लागू होने के बाद अब ट्रैफिक के नियमों (Traffic Rules) को तोड़ने पर ट्रैफिक पुलिस (Traffic Police) आपका 10 गुना तक ज्यादा चालान काट सकती है।
Motor Vehicles Act: If policeman breaks the ‘traffic rules’

भारत में नए Motor Vehicles Act के लागू होने के बाद ट्रैफिक के नियमों को तोड़ने अथवा उनको नहीं मानने पर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से लोगों के 23,000 रुपये से लेकर 59,000 रुपये तक के चालान काटे गए हैं। ऐसे में लोगों का सवाल यहीं है कि Motor Vehicles Act: यदि कोई भी ट्रैफिक पुलिसकर्मी या कोई पुलिसवाला ट्रैफिक के नियमों को तोड़ता है तो उसका कितना चालान कटेगा? इस सवाल के जवाब में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक एडवाजरी जारी की है।
दिल्ली पुलिस की एडवायजरी में क्या कहा गया?
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने पुलिसकर्मियों की तरफ से यातायात उल्लंघन को लेकर एक एडवाइजरी जारी की गई है। इस आदेश में कहा गया है – “इस अधिनियम (Motor Vehicles Act, 1988) के प्रावधान को लागू करने का अधिकार जिस भी अथॉरिटी को है, अगर वो इस अधिनियम के तहत अपराध करता है, तो इस अधिनियम के तहत वह दो बार के लिए दंडनीय होगा।”
पुलिसवालों का कितना कटेगा चालान?

सीधी भाषा में समझें तो अगर कोई भी पुलिस अधिकारी नए मोटर व्हीकल एक्ट को नहीं मानता है और उसका पालन नहीं करते हुए उड़ाते हुए पाया गया, तो उसे आम आदमी के मुकाबले दोगुना चालान भरना पड़ेगा।
यानी अगर आम आदमी बिना हेलमेट बाइक चलाते हुए पाया गया तो उसे नए नियम के तहत उसे 1000 रुपये का फाइन भरना पड़ेगा, लेकिन अगर कोई भी ट्रैफिक पुलिसवाला बिना हेलमेट पाया गया तो उसे दोगुना फाइन 2000 भरना पड़ेगा।