नमस्कार दोस्तो, आपको बतादे कि पूर्व गृह मंत्री पी. चिदंबर ( minister P. Chidambaram’s) [ की आज CBI हिरासत ख़त्म हो गयी है, ओर आज दोपहर बाद CBI वाले उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करेंगे. 26 अगस्त को कोर्ट ने पी. चिदंबरम की रिमांड 4 दिनों के लिए बढ़ा दी गयी थी. इसके पहले कल INX मीडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने पि. चिदंबरम ( P. Chidambaram’s) को ED केस में ज़मानत याचिका पर फ़ैसला कर दिया था. तब तक ED उन्हें गिरफ़्तार नहीं कर सकता। 5 सितंबर तक कोर्ट पी. चिदंबरम ( P. Chidambaram’s) के मामले का फ़ैसला सुनाएगा।

minister P. Chidambaram’s के मामले मे कोर्ट ने क्या कहा
आपको बताते चले कि कोर्ट ने इस संबंध में यह कहा है कि, जांच और पूछताछ संबंधी दस्तावेज सील कवर में कोर्ट दाखिल करे और कोर्ट का फैसला आने तक पि. चिदंबरम( P. Chidambaram’s) को ED गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं| 5 सितंबर को कोर्ट फैसला सुनाएगा, कोर्ट ने यह भी कहा कि, इन दस्तावेज देखे या नहीं. वहीं कोर्ट में दोनों पक्षों की ओर से बहुत समय तक बहस हुई। पी. चिदंबरम (P. Chidambaram’s) की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने यह कहा कि अग्रिम जमानत अधिकार है उनका और इसे छीना नहीं जा सकता। ED ने अभी तक कोर्ट को एक भी विदेशी सम्पत्ति, बैक अकाउंट के बारे में नहीं बताया. एजेंसी का कहना है कि चिदंबरम साल दर साल संपत्तियां बनाने में लगे थे लेकिन फिर भी उन्हें गिरफ्तार करने के बारे में नहीं सोचा।अदालत 5 सितंबर को फैसला सुनाएगी।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा …
मेहता ने कोर्ट मे कहा कि वह फिलहाल पि. चिदंबरम (P. Chidambaram) से जांच के दौरान मिली सामग्री को नहीं दिखा सकते क्योंकि धन किन-किन हाथों से गुजरा इससे जुड़े साक्ष्य को इससे नष्ट किया जा सकता है।इससे पहले, सुनवाई के दौरान ED की ओर से सालिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में बहस करते हुये कहा कि मनीलांड्रिंग ‘समाज और राष्ट्र’ के खिलाफ अपराध है,इस मामले में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता और महत्वपूर्ण चरण में जांच को बाधित नहीं किया जायेगा, जांच के लिए पि. चिदंबरम ( P. Chidambaram’s) को गिरफ्तार कर पूछताछ करना एजेंसी का अधिकार है. साल 2007 के बाद मनी लांड्रिंग जारी रही इसलिए यह PMLA के तहत भी आएगा.

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